पटना हाईकोर्ट ने की शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता मामले की सुनवाई, सीबीआई से मांगा 11 सितम्बर तक माँगा जवाब

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने 1980 के बाद शिक्षकों की नियुक्ति में बरती गई अनियमितताओं से संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को विस्तृत जवाब देने के लिए 11सितम्बर,2023 तक का मोहलत दिया है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने शमीमा खातून व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की।


गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई के एसपी को जांच संबंधित समस्त रिकॉर्ड को लेकर कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था।

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार झा ने कोर्ट को बताया था कि यह मामला 1980 के बाद राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश से सीबीआई जाँच प्रारम्भ की गई थी। 

याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई जाँच को चुनौती दी थी। जिसके आधार पर कई शिक्षकों को पद से हटा दिया गया था और कई शिक्षकों के पेंशन को रोक दिया गया था।उन्होंने सीबीआई की जाँच को चुनौती देते हुए कहा था कि सीबीआई ने मनमाने तरीक़े से एक जैसे पदस्थापित शिक्षकों में से कुछ को नियमित एवं कुछ को अनियमित करार दे दिया था। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 सितम्बर,2023 को की जाएगी।