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पटना हाईकोर्ट ने सड़क बंद करने के मामले पर की सुनवाई, कहा जेल जाने को तैयार रहे दोषी अधिकारी

पटना हाईकोर्ट ने सड़क बंद करने के मामले पर की सुनवाई, कहा जेल जाने को तैयार रहे दोषी अधिकारी

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने गांधी मैदान को बाकरगंज से जोड़ने वाली सड़क को बंद करने के मामले पर संज्ञान लेते हुए पटना सदर के अंचल अमीन एवं  डीजीएम ( लॉ), बियाडा को 7 दिसंबर,2023 को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। जस्टिस संदीप कुमार ने सुशील जीत कर्ण की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि “यदि गलत मापी कर रास्ते को घेरा गया है,तो उसे 24 घंटे में ध्वस्त करें, नहीं तो दोषी अधिकारी जेल जाने के लिए तैयार रहें।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनु त्रिपुरारी ने कोर्ट को बताया कि इस निर्माण से उद्योग भवन के पश्चिमी किनारे पर स्थित सड़क से सटे फुटपाथ के उपयोग में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसका उपयोग बड़ी संख्या में पैदल यात्री करते हैं।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने 05.01.2010 को एक आदेश पारित कर यह कहा था कि गांधी मैदान स्थित प्लॉट संख्या 1141 आम रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं किया जाएगा।

लेकिन प्रतिवादियों ने उक्त सड़क पर दीवार का निर्माण कर हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में दिये गए आदेश की अवमानना की है। सुनवाई के दौरान बियाडा का पक्ष वरीय अधिवक्ता ललित किशोर ने रखा। इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर,2023 को होगी।

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