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बिहार के सरकारी अस्पतालों में हुए अवैध अतिक्रमण पर पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

बिहार के सरकारी अस्पतालों में हुए अवैध अतिक्रमण पर पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA. पटना हाइकोर्ट ने राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में हुए अवैध अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन ने विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। इस जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया कि राज्य के विभिन्न अस्पतालों में अवैध भूमि अतिक्रमण हुआ है। इन्हें हटाने के राज्य सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के सम्बंधित अधिकारी को इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार अपनी संपत्ति की रक्षा करने में असफल रही। 

 पूर्व की सुनवाई में  कोर्ट ने कहा था कि बिना सरकारी भूमि को चिन्हित किये और चारदिवारी बनाए भूमि का अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता है।

इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।

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