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पटना हाईकोर्ट ने नि:शक्त बच्चों के विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने मामले पर की सुनवाई, बीएसएससी को पार्टी बनाने का दिया निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने नि:शक्त बच्चों के विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने मामले पर की सुनवाई, बीएसएससी को पार्टी बनाने का दिया निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के निःशक्त बच्चों के लिए बने विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाने का निर्देश दिया।


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वृषकेतु शरण पांडेय ने कोर्ट को बताया कि 2014 में विज्ञापित पदों पर अब तक नहीं भरा जा सका है। यह अपने आप में राज्य का उदासीन रवैया दर्शाता है। 

गौरतलब है कि इस मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने हलफनामा दायर कर बताया था कि  निःशक्त बच्चों से जुड़ी सभी  परियोजनाएं तीन महीनों के भीतर कार्यरत हो जाएंगे। 

इस पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को हलफनामा दायर कर अपनी कार्य परियोजना बताने के लिए कहा है।  इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी,2023 को होगी।

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