पटना हाईकोर्ट ने की प्रोफ़ेसर विपिन किशोर मिश्रा के अपहरण मामले की सुनवाई, अररिया एसपी से किया जवाब तलब

पटना हाईकोर्ट ने की प्रोफ़ेसर विपिन किशोर मिश्रा के अपहरण माम

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने अररिया लॉ कॉलेज के प्रोफेसर विपिन किशोर मिश्रा के अपहरण मामले में अररिया के एसपी से दो हफ्ते में जवाब तलब किया है। जस्टिस पी बी बजनथ्री तथा जस्टिस आर सी मालवीय की खंडपीठ ने अपहृत प्रोफेसर की पुत्री अंजली प्रिया की ओर से दायर एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

कोर्ट ने अबतक इस मामले में की गई जांच की विस्तृत जानकारी जवाबी हलफनामा दायर कर देने का निर्देश एसपी,अररिया को दिया है। उल्लेखनीय है कि 24 सितम्बर,2022 को प्रोफेसर का अपहरण किया गया था।

हालाँकि एक साल से अधिक गुजर जाने के बाद पुलिस उन्हें बरामद नहीं कर सकी। पुलिस की ढुलमुल रवैया से परेशान होकर उनकी पुत्री ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले पर दो हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी।

Nsmch