PATNA : पटना हाईकोर्ट ने अदालती अवमानना संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पर पाँच हज़ार रूपये का अर्थदंड लगाया है। जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय को ये राशि याचिकाकर्ता को देनी होगी।
हाईकोर्ट ने 6 जनवरी 2022 को पारित अपने निर्णय में कहा था कि वादी के अभ्यावेदन पर कुलपति 4 महीने में निर्णय सुनायें। याचिकाकर्ता सतीश कुमार शर्मा ने 17 जनवरी, 2022 को तत्कालीन कुलपति को अपना अभ्यावेदन समर्पित किया। लेकिन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा तय समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं सुनाया गया।
नये कुलपति और कुलसचिव के कार्यभार ग्रहण के उपरांत इस मामले पर 06 मार्च, 2024 को आदेश पारित कर दिया गया, जिसे स्वीकारते हुए खंडपीठ ने अवमानना वाद तो समाप्त कर दिया। लेकिन अदालती आदेश के अनुपालन में हुई देरी के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पर पाँच हज़ार रूपये का अर्थदंड लगा दिया।