पटना हाईकोर्ट ने सिवान डीएम और सीओ पर लगाया 50 हज़ार रूपये का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सिवान ज़िला प्रशासन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सिवान के डीएम एवं सीओ को जुर्माने की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करानी होगी। जस्टिस पी.बी. बजनथ्री की खंडपीठ ने वीरेंद्र ठाकुर की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।
यह मामला दरौंदा बाज़ार स्थित प्रखंड कार्यालय और शमशान पर ज़मीन माफ़ियाओं के अतिक्रमण कर लेने से संबंधित है । याचिकाकर्ता ने वर्ष 2017 में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर लोकहित याचिका दायर की थी ।
इस याचिका को सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट ने छह महीने के भीतर उक्त ज़मीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश प्रशासन को दिया था।याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट के आदेश के छह साल बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई ।
इस पर हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों को अवमानना का दोषी पाते हुए उन पर जुर्माना लगाया है।