पटना नगर निगम आयुक्त को पटना हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, अवमानना याचिका से जुड़ा है मामला

PATNA: पटना हाई कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया है। जस्टिस पी बी बजनथरी ने रामानन्द सहित 178 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

बता दें कि, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह का कहना था कि रिट याचिका को निष्पादित करते हुए कोर्ट ने निगम के सक्षम पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि वह कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लें। वह वर्ष 2004 से 2016-17 तक पांचवें वेतन पुनरीक्षण पर सूद पाने के हकदार हैं या नहीं।

वहीं अगर हकदार हैं ,तो सूद की गणना कर उसका भुगतान किया जाए और यदि हकदार नहीं हैं तो उसका कारण बताया जाए। लेकिन कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया। इसीलिए अवमानना का यह मामला दायर किया गया है।

Nsmch
NIHER

कोर्ट ने सुनवाई के बाद पटना नगर निगम के आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना का मामला प्रारंभ किया जाए। इस मामलें पर आगे सुनवाई की जाएगी।