पटना. हाइकोर्ट ने प्राथमिकी अभियुक्त के साथ पुलिस कस्टडी में टॉर्चर पर रोक लगाते हुए राज्य को नोटिस जारी किया है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने दीपक द्विवेदी की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए गोपालगंज के एसडीओ को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के एक सोची समझी साज़िश के तहत 24-30 संख्या में लोगों को एकत्रित कर 13 अक्टूबर को 2016 को धार्मिक अहिंसा फैलाने का अपराध किया था। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने एसडीओ गोपालगंज की अनुमति से यह प्रदर्शन आयोजित किया था।
मामले की सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया गया को 21.02.2017 को पुलिस अफसरों ने मनमानी करते हुए उसे एक शादी समारोह से गिरफ़्तार कर उसे बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया। कोर्ट से गुहार की गई कि मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर 2022 को होगी।