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निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो रही तो रजिस्ट्रार जनरल से करें शिकायत, पटना HC के आदेश पर ई-मेल ID जारी

निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो रही तो रजिस्ट्रार जनरल से करें शिकायत, पटना HC  के आदेश पर ई-मेल ID जारी

Patna: बिहार में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है. अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है. सरकारी और निजी अस्पताल ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम संदेश भेज रहे हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर सरकार की तमाम कोशिश अब तक विफल साबित हुई है। कोरोना मरीज इलाज और ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं। पटना जिला प्रशासन ने 90 निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज की अनुमति दी है। अन्य जिलों में भी जिलाधिकारी द्वारा निजी अस्पतालों को कोरोना मरीज के इलाज की अनुमति दी जा रही है।

 पटना हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल को ऑक्सीजन संकट पर बड़ा आदेश दिया था। पटना हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की किल्लत पर तत्काल रजिस्ट्रार जनरल से शिकायत दर्ज करने को कहा था। इसके बाद अब राज्य स्वास्थ्य समिति ने शिकायत दर्ज करने के लिए ईमेल आईडी जारी किया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया है कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा 23 अप्रैल 2021 को पारित न्यायादेश के आलोक मे शिकायत के लिए ईमेल आईडी जारी किया गया है।

 पटना हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि वैसे निजी अस्पताल जिन्हें कोविड-19 मरीजों के उपचार हेतु अनुमति दी गई है तथा उनके द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है लेकिन उन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति में कठिनाई हो रही है। वैसे अस्पताल पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के ईमेल आईडी पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने ईमेल आईडी जारी किया है ।ये आईडी है------- [email protected]

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