पटना : बिहार में NIOS के तहत D.EL.ED करने वाले शिक्षकों के लिए खुशी कि खबर है. पटना हाईकोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में दिया है.
दरअलस बिहार सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त स्थानों को भरने के लिए आवेदन निकाला. लेकिन NIOS से D.EL.ED करने वाले शिक्षकों जिन्होंने 24 महीने को कोर्ष को 18 महीने में ही पूरा किया था उसकी मान्यता को बिहार सरकार ने मानने से इंकार कर दिया था.
जिसके बाद NIOS से D.EL.ED निजी विद्यालयों के शिक्षकों ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सड़क से लेकर अनसन तक को भी उतारू हुए. लेकिन कहीं भी सफलता नहीं दिखने के बाद शिक्षकों ने 24 सितम्बर 2019 को हाईकोर्ट में जस्टिस अनील कुमार उपाध्यय की बैंच पर जनहीत याचिका दायर की लेकिन 1 ही सुनवाई के बाद जस्टिस अनील कुमार उपाध्यय को किसी और काम में लगा दिया गया.
जिसके बाद सुनवाई जस्टिस प्रभात झा की बैंच पर शुरू हुई. इस तरह देख तो कुल मिला कर 14 से 15 मेंसनिंग और सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. लेकिन मंगलवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला NIOS से D.EL.ED निजी विद्यालयों के शिक्षकों के पक्ष में दे दिया.