पटना हाईकोर्ट ने बीएसईबी के अध्यक्ष को दिया आदेश, दो महीने में करें उत्तर पुस्तिका गायब मामले की जाँच

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में परीक्षा केंद्र से कथित तौर पर उत्तर पुस्तिका को लेकर भागने के आरोप में इंटर के एक छात्र के रिजल्ट पर रोक लगाते हुए उसे अगले दो साल के लिए परीक्षा देने की अनुमति नहीं देने के मामले पर राज्य परीक्षा समिति के आदेश को अवैध बताते हुए समिति के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वह 2 महीने में उत्तर पुस्तिका के गायब होने की इन हाउस जांच करे। 

साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि इस जांच में किसी कर्मी की गलती पाई गई तो पीड़ित छात्र को मुआवजा देने के लिए बोर्ड तैयार रहे।  जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद  ने रमन कुमार की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनवाया। 

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि परीक्षा समिति के अध्यक्ष इनहाउस जांच में पीड़ित छात्र को भी शामिल करेंगे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में कोई ऐसा आदेश पारित नहीं करेंगे। जिससे उस छात्र के भविष्य प्रतिकूल प्रभाव पड़।

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