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पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी...पुलिस-प्रशासन बिहार वासियों को सुरक्षा देने में नाकामयाब, अब हर शुक्रवार को होगी मुजफ्फरपुर छात्रा अपहरण केस की सुनवाई

पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी...पुलिस-प्रशासन बिहार वासियों को सुरक्षा देने में नाकामयाब, अब हर शुक्रवार को होगी मुजफ्फरपुर छात्रा अपहरण केस की सुनवाई

PATNA:  पटना हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए बिहार की पुलिस-प्रशासन पर सख्त टिप्पणी की है. मुजफ्फरपुर की छात्रा अपहरण केस में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस के रवैए पर सख्त नाराजगी व्यक्त किया. केस में आदेश पारित करते हुए बेंच ने सख्त टिप्पणी की है. अब छात्रा अपहरण केस की सुनवाई हर शुक्रवार को होगी. 

12 दिसंबर 2022 को दिनदहाड़े ही छात्रा का हुआ था अपहरण

 एल एन मिश्रा इंस्टीट्यूट,मुजफ्फरपुर की छात्रा का अपहरण कॉलेज जाते वक्त भगवानपुर चौक से 12 दिसंबर 2022 को हो गया था । इस मामले में लड़की के नाना साहेबगंज कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्रिंसिपल राम प्रसाद राय ने सदर थाने में एक एफआईआर नंबर 844/ 2022 दर्ज कराई थी. अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई की सोनू नाम का एक अपराधी दो महिलाओं के साथ मिलकर भगवानपुर चौक से दिनांक 12 दिसंबर 2022 को नशे का इंजेक्शन देकर अपहरण कर लिया. फिर उसे चतुर्भुज स्थान में जाकर बेच दिया । इतना कुछ मामला सामने आने के बाद भी पुलिस ना तो सोनू को गिरफ्तार कर पाई और न हीं यसी सिंह की बरामदगी. लड़की के परिजन बिहार के मुख्यमंत्री, डीजीपी, मानवाधिकार आयोग, साइबर क्राइम ब्रांच,राष्ट्रीय महिला आयोग सारी जगह पर गुहार लगाते रहे. यहां तक की मुजफ्फरपुर के आईजी, डीआईजी ,सीनियर एसपी से मिलकर कई बार आवेदन दिए । 

घटना से आक्रोशित मुजफ्फरपुर के लोगों ने पुलिस का ध्यान 22 वर्षीय छात्रा के दिन दहाड़े अपहरण की ओर आकर्षित करने के लिए मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया था. सामाजिक लोगों ने धरना प्रदर्शन किया पर पुलिस सोई रही और यशी सिंह के बरामदी के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की. दुखी माता-पिता ने पटना उच्च  न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और क्रिमिनल रिट संख्या 1072 / 2023 दायर किया. इस केस में पटना उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के वकील अरविंद कुमार को  केस लड़ने के लिए नियुक्त किया गया । केस की सुनवाई हुई,पटना उच्च न्यायालय ने चार सप्ताह के अंदर मुजफ्फरपुर एसपी से काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा । केस को लीपा पोती करते हुए मुजफ्फरपुर एसपी ने पटना उच्च न्यायालय में काउंटर एफिडेविट फाइल किया । पुनः केस की सुनवाई पटना उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद के यहां शुरू हुई । अति संवेदनशील मामले में अनुसंधान में बरती गई शिथिलता और सरकार तथा पुलिस के रवैए पर सख्त नाराजगी व्यक्त किया। अनुसंधान देख न्यायाधीश आश्चर्यचकित थे.

प्रत्येक शुक्रवार को होगी इस केस की सुनवाई

केस में सख्त आदेश पारित करते हुए पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी की कि राज्य सरकार एवं प्रशासन बिहार के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में नाकामयाब रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यशी सिंह अपहरण केस है । न्यायाधीश ने इस केस को पटना उच्च न्यायालय द्वारा डे-टू-डे मॉनिटरिंग के लिए आदेश दिया तथा इस मामले की सुनवाई पटना उच्च न्यायालय में प्रत्येक शुक्रवार को होगी.  साइबर क्राइम एसपी बिहार तथा मुजफ्फरपुर सीनियर एसपी मिलकर इस केस का मॉनिटरिंग करेंगे और नया एसआईटी का गठन करेंगे.यसी सिंह को बरामद करने हेतु ठोस प्लान बनाकर कार्रवाई करेंगे और इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रत्येक शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय में समर्पित करेंगे, जिसकी सुनवाई पटना उच्च न्यायालय करेगी ,  याचिकाकर्ता की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अरविंद कुमार एवम दीनू कुमार ने  बहस की.।

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