पटना हाईकोर्ट ने जेपी विवि के कुलसचिव से कॉलेज के वित्तीय लेन-देन का माँगा ब्यौरा, कुलपति ने पद के दुरूपयोग का लगाया आरोप

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय से संबद्ध देवराहा बाबा श्रीधर दास डिग्री महाविद्यालय, गडखा के अनुदान मामले में कुलसचिव को शपथ-पत्र के माध्यम से उनके पदस्थापित होने से वर्तमान तिथि तक सभी वित्तीय लेन -देन का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. फारुक अली एवं कुलसचिव डॉ. रणजीत कुमार उपस्थित हुए।
ये मामला कुलसचिव डॉ. रणजीत कुमार द्वारा सेवा से बर्खास्त शिक्षक अर्जुन प्रसाद यादव को उक्त महाविद्यालय के प्रशासनिक एवं गैर वित्तीय कार्यों की देखरेख के लिए आधिकृत करने से संबंधित है।
पटना हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पारित करने के बाद भी कुलसचिव ने एक दिन में अनुदान की लगभग छह करोड़ रूपये की राशि वैसे लोगों के बीच वितरित कर दी, जो कॉलेज के नियमित शिक्षक नहीं हैं।
कोर्ट में उपस्थित कुलपति ने कोर्ट को बताया कि कुलसचिव किसी भी वित्तीय मामले में उनसे सहमति नहीं लेते है। साथ ही अपने पद का दुरूपयोग करते हैं , इस कॉलेज के सम्बन्ध में जो चेक निर्गत किया गया है, उसमे कुलपति ने कभी सहमति नहीं दी। इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर,2023 को होगी ।