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पटना हाईकोर्ट ने बीएमपी 11 के कमान्डेंट को किया तलब, सुनवाई के दौरान सहायता नहीं करने पर दिया आदेश

पटना हाईकोर्ट ने बीएमपी 11 के कमान्डेंट को किया तलब, सुनवाई के दौरान सहायता नहीं करने पर दिया आदेश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से मुकदमें की सुनवाई के दौरान उचित सहायता नहीं मिलने की वजह से जमुई स्थित बिहार मिलिट्री पुलिस -11 के कमांडेंट को तलब किया है। जस्टिस पी बी बजन्थरी ने अजय कुमार राय द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में  बी एम पी - 11 के कमांडेंट के वकील से उचित सहायता नहीं मिलने की वजह से उन्हें 21 दिसंबर,2021 को पूरे रिकॉर्ड के साथ तलब किया है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सिपाही के पद से बर्खास्त कर दिए जाने के संबंध में जमुई स्थित बी एम पी ( बिहार मिलिट्री पुलिस) -11 के कमांडेंट द्वारा 18 मई, 2017 को पारित और जारी किए गए आदेश को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिका में 27 अगस्त, 2017 को बिहार के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, मुजफ्फरपुर स्थित मिलिट्री पुलिस (उत्तरी प्रमंडल) द्वारा बर्खास्तगी के आदेश के विरुद्ध दायर अपील को रद्द करने संबंधी पारित और जारी किए गए आदेश को भी रद्द किए जाने को लेकर  याचिका दायर की गई थी। 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने बताया कि बर्खास्तगी का आदेश मनमाना, गैरकानूनी व असंवैधानिक है। इस मामले में पारित  और जारी किया गया आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 , 21 औऱ 311(2) के विरुद्ध है। इस मामले पर अब आगे की सुनवाई आगामी 21 दिसंबर को की जाएगी।

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