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आदेश का अनुपालन नहीं करने पर पटना हाईकोर्ट ने न्यायिक पदाधिकार से किया जवाब तलब, जानिए क्या है मामला

आदेश का अनुपालन नहीं करने पर पटना हाईकोर्ट ने न्यायिक पदाधिकार से किया जवाब तलब, जानिए क्या है मामला

पटना. हाईकोर्ट आदेश का अनुपालन नहीं करने पर पटना हाईकोर्ट ने खुद अपने अधीन के न्यायिक पदाधिकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस सन्दीप कुमार ने आफताब हुसैन की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना सिटी के सब जज 6 को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उन्हें बताने को कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट ने पिछले सुनवाइयों में, जो निर्देश सब जज महोदय को दिया था, उसका क्या अनुपालन हुआ?

ये मामला पटना के सुल्तानगंज थाना अंतर्गत संदलपुर के धनुकी मौज़ा स्थित साढ़े पांच एकड़ ज़मींन पर राज्य परीक्षा समिति के परीक्षा हॉल व केंद्र के निर्माण का है। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस पूरे भूमि पर टाईटल सूट के तहत पटना सिटी के सब जज की अदालत में मुकदमा चल रहा है। इस पर निचली अदालत से निषेधआज्ञा तक जारी है। परीक्षा केंद्र का निर्माण उक्त निषेध आज्ञा के उल्लंघन कर किया जा रहा है।

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस टाईटल सूट में जब राज्य सरकार पक्षकार है ही नहीं, तो उसपर वह निषेध आज्ञा लागू नहीं होतीं और न ही कोई बंदिश नहीं है। फिर भी न्याय हित में पटना डीएम ने इस टाइटल सूट मे पक्षकार बनने की इजाजत मांगी, जिसे हाईकोर्ट ने गत 4 जुलाई को मंज़ूरी देते हुए सम्बन्धित निचली अदालत को निर्देश दिया था कि राज्य सरकार की तरफ से पक्षकार बनाने हेतु जो आवेदन पड़ेगा, उस पर रोज़ाना सुनवाई करते हुए निचली अदालत उसका निष्पादन दो हफ्ते में कर देगी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि, पटना सिटी के सब जज 6 के समक्ष आवेदन देने के बावज़ूद न तो हाई कोर्ट आदेश के तहत रोज़ाना सुनवाई हुई, उल्टा अगली सुनवाई की तिथि इसमें 4 महीने के बाद निश्चित किया गया। जस्टिस सन्दीप कुमार ने आश्चर्य जताते हुए कहा पटना सिटी के अवर न्यायाधीश को या नहीं तो हाईकोर्ट आदेश समझ में आता है या, आदेश समझने के बावज़ूद उसका अनुपालन नहीं करते हुए अवमानना कर रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में वे अपनी कुर्सी पर बने रहने लायक नहीं हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी।

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