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पटना हाईकोर्ट में 4 मई को होगी जातिगत जनगणना को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट में 4 मई को होगी जातिगत जनगणना को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : राज्य सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाइकोर्ट में 4 मई, 2023 को सुनवाई की जाएगी।अखिलेश कुमार की याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया था की राज्य सरकार ने जातियों और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है। उन्होंने कहा की ये सर्वेक्षण कराने का अधिकार राज्य सरकार को नही है।

उन्होंने कोर्ट को बताया था  कि राज्य सरकार जातियों की गणना व आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है। अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि ये राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि प्रावधानों के तहत  इस तरह का सर्वेक्षण केंद्र सरकार करा सकती है। ये केंद्र सरकार की शक्ति के अंतर्गत आता है।

उन्होंने बताया था कि इस सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार पाँच सौ करोड़ रुपए खर्च कर रही है। राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल ने इसकी सुनवाई की योग्यता पर बुनियादी आपत्ति की थी। उन्होंने कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने इस अमान्य करते हुए कहा था कि ये प्रावधानों के उल्लंघन और पाँच सौ करोड़ रुपए से सम्बंधित मामला है।

कोर्ट ने  इस मामलें पर 4 मई,2023 को सुनवाई की नई तिथि निर्धारित की है। इस याचिकाकर्ता की ओर से दीनू कुमार व ऋतु राज और राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल पी के शाही ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत कर रहे हैं।

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