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पटना हाईकोर्ट ने हेडमास्टर नियुक्ति के नियमावली को चुनौती देनेवाली याचिका पर की सुनवाई, राज्य सरकार से किया जवाब तलब

पटना हाईकोर्ट ने हेडमास्टर नियुक्ति के नियमावली को चुनौती देनेवाली याचिका पर की सुनवाई, राज्य सरकार से किया जवाब तलब

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में सीनियर सेकेंड्री स्कूल हेडमास्टर के नियुक्ति के लिए बनी नियमावली की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। TET और STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की रिट याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को चार हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में इस नियमावली के तहत हो रही नियुक्तियां इस याचिका में पारित फैसले पर निर्भर करेगा।

याचिकाकर्ता के वकील कुमार शानू ने कोर्ट को बताया कि 18 अगस्त 2021 को अधिसूचित हुई बिहार राज्य उच्चतर माध्यमिक स्कूल हेडमास्टर नियमावली में हेडमास्टर की नियुक्ति की शर्ते परस्पर विरोधी हैं। एक ओर 2012 नियमावली के तहत टी ई टी परीक्षा पास करना अनिवार्य है, वही दूसरी ओर शैक्षणिक कार्य अनुभव को न्यूनतम 10 साल रखा गया है। 

इसमें मुश्किल ये हैं कि 2012 की नियमावली के तहत टीईटी परीक्षा को पास कर अधिकांश अभ्यर्थी 2014 में शिक्षक बने। इसलिए टीईटी पास शिक्षकों का न्यूनतम कार्य अनुभव 10 साल तक का नही हो पाया। इस कारण हेडमास्टर बहाली में मनमानी हो रही है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों पर सरकार को जवाब देने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दिया है। इस मामले परअगली सुनवाई  8 हफ्ते बाद होगी ।



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