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एक ही छत के नीचे 5 स्कूल संचालित करने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने लिया स्वसंज्ञान, पढ़िए पूरा मामला

एक ही छत के नीचे 5 स्कूल संचालित करने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने लिया स्वसंज्ञान, पढ़िए पूरा मामला

PATNA. पटना हाईकोर्ट ने एक ही छत के नीचे 5 स्कूल संचालित करने के मामले पर  सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामलें पर  स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को हलफ़नामे पर की गई कारवाई का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार इस मामलें पर स्वयं संज्ञान ले कर कार्रवाई कर रही है ।

एक वेब पोर्टल पर छपी रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार करबिगहिया क्षेत्र में 350 से अधिक छात्रों वाले पांच स्कूल, एक ही छत के नीचे संचालित हो रहे हैं। इसमें ये बताया गया कि  स्कूलों में शिक्षकों की कुल संख्या 23 है। स्कूल परिसर गंदे पानी से भरा हुआ है, जिससे डेंगू सहित अन्य बीमारियाँ फैल सकती हैं। 

एक समय में एक शिक्षक ब्लैकबोर्ड का उपयोग कर पाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक़ बालक मध्य विद्यालय - करबिगहिया, कन्या महाविद्यालय - करबिगहिया, प्राथमिक विद्यालय - चांदपुर बेला, प्राथमिक विद्यालय - जयप्रकाश नगर और न्यू सिन्हा मॉडर्न मिडिल स्कूल - पुरंदरपुर एक ही छत के नीचे चलाए जा रहे हैं।

 इस मामले पर अगली सुनवाई 1 नवंबर, 2023 को की जाएगी ।

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