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पटना हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने दी जानकारी, तीन लड़कियों को बांग्लादेश दूतावास के द्वारा भेजा गया बांग्लादेश

पटना हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने दी जानकारी, तीन लड़कियों को बांग्लादेश दूतावास के द्वारा भेजा गया बांग्लादेश

PATNA : पटना हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में अवैध रूप से आई तीनों लड़कियों को बांग्लादेश दूतावास के द्वारा बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मरियम खातून की याचिका पर सुनवाई की।

गौरतलब है कि बांग्लादेश के तीन लड़कियों के अवैध रूप से भारत में प्रवेश किये जाने के बाद उन्हें नारी निकेतन में रखा गया था।  इसी मामले पर हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई चल रही थी। इस मामले में कोर्ट को सहयोग करने के लिए कोर्ट ने अधिवक्ता आशिष गिरि को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। राज्य सरकार को कोर्ट ने हलफनामा देकर यह बताने को कहा है कि हाजीपुर में जो अस्थाई डिटेंशन सेन्टर खोलने की तैयारी है, वो कब से शुरू होगा और वहाँ क्या- क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि स्थाई डिटेंशन सेन्टर कब तक और कहाँ खुलेगा ? साथ ही कोर्ट ने  राज्य सरकार को यह भी बताने  को कहा है कि अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासियों को हिरासत में रखने की क्या प्रक्रिया है। 


कोर्ट ने अवैध प्रवासी के बारे में जन जागरूकता चलाने को भी कहा है, जिससे कि स्थानीय प्रशासन को ऐसे मामलों में सहयोग मिल सके। बांग्लादेश वापस भेजी गई तीनों लड़कियों को डिटेंशन सेंटर के बजाय नारी निकेतन में रखा गया था। इसपर कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार को बताने को यह  कहा था कि इन्हें डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं रखा गया ? 

कोर्ट ने यह भी जानना चाहा  था कि राज्य में डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं है ? कोर्ट ने यह स्पष्ट किया  था कि जेल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया जा सकता है। इसे केंद्र सरकार के द्वारा दिये गए  दिशानिर्देश के अनुसार बनाया जाना चाहिए। इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

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