PATNA : पटना में जमीन खरीदने वालों के लिए काम की खबर है। अब पटना में जमीन की रजिस्ट्री के समय ही दाखिल खारिज का आवेदन भी देना होगा। पटना के प्रभारी सचिव आनंद किशोर ने यह आदेश जारी किया है।
आनंद किशोर ने कहा कि अब पटना जिले में 15 जुलाई के बाद जो भी जमीन की रजिस्ट्री होगी उसी समय दाखिल खारिज के लिए भी आवेदन जमा करना होगा। बिना दाखिल खारिज के आवेदन के जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी।
आनंद किशोर ने कहा कि ऐसा करने से रजिस्ट्री के साथ ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। निबंधित भूमि का नियमानुसार दाखिल खारिज की जा सकेगी।