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पटना के 'अर्च ग्रुप' पर लग सकता है जुर्माना ! RERA ने कंपनी के 4 टाउनशिप के अनुमानित लागत आकलन का दिया आदेश

पटना के 'अर्च ग्रुप' पर लग सकता है जुर्माना ! RERA ने कंपनी के 4 टाउनशिप के अनुमानित लागत आकलन का दिया आदेश

PATNA: पटना से सटे इलाके में टाउनशिप बसाने वाली कंपनी अर्च ग्रुप (Arch Group) पर रेरा सख्त हो गया है. रेरा  बेंच ने टेक्निकल विंग को निदेश दिया है कि इस कंपनी के चार प्रोजेक्ट्स की अनुमानित लागत का आकलन कर रिपोर्ट दें, ताकि जुर्माना लगाया जा सके. 20 मार्च को रेरा बेंच के सदस्य नुपूर बनर्जी ने यह आदेश दिया है.बता दें, रेरा ने अर्च ग्रुप के चार प्रोजेक्ट...आनंद लोक, आनंद लोक-2,अर्च गार्डन और अस्वारी ग्राम को लेपेट में लिया है. रेरा ने बिना निबंधन प्रोजेक्ट के प्रचार-प्रसार करने के आरोप में अर्च ग्रुप को नोटिस दिया है.

20 मार्च को हुई सुनवाई में प्रोजेक्ट्स का लागत तय करने का आदेश  

20 मार्च को रेरा के समक्ष हुई सुनवाई में रेरा के साथ-साथ अर्च ग्रुप के वकील भी मौजूद रहे। इस दौरान रेरा के वकील ने कहा कि लास्ट बार कंपनी को जवाब दाखिल करने का समय दिया गया था. लेकिन अर्च ग्रुप की तरफ से ऐसा नहीं किया गया. इसके बाद कंपनी के वकील ने समय मांगा. साथ ही यह भी कहा कि चारो प्रोजेक्ट प्लानिंग एरिया से बाहर का है। इसके बाद रेरा बेंच ने टेक्निकल विंग को प्रोजेक्ट के लागत का आकलन करने को कहा है. आकलन के बाद जुर्माने की राशि तय की जायेगी. अब इस केस की अगली सुनवाई 1 जून 2023 को होगी.

3 फरवरी को हुई सुनवाई में यह मिला था निर्देश  

रेरा बेंच में 3 फरवरी को हुई सुनवाई में प्राधिकार और कंपनी के वकील शामिल हुए। प्राधिकार ने रेरा बेंच के समक्ष कहा कि प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन प्रतिवादी (कंपनी) ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया. बेंच के समक्ष प्रतिवादी(कंपनी) के अधिवक्ता ने कहा कि परियोजना का विज्ञापन किया लेकिन उन्होंने अभी तक कोई प्लॉट बुक नहीं किया है. न ही रजिस्ट्रेशन के लिए गए. कंपनी ने रेरा बेंच से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इधर, बेंच ने तकनीकी विंग को जुर्माने की राशि की गणना कर रिपोर्ट देने को कहा है। अब इस केस की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी

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