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'शिबा वेलकम बिल्डर' ने RERA को दिया खुला चैलेंज,बिना निबंधन राजेश्वर अपार्टमेंट में प्लैट की बुकिंग-बिक्री, रेरा ने पूछा-क्यों न हो एक्शन?

'शिबा वेलकम बिल्डर' ने RERA को दिया खुला चैलेंज,बिना निबंधन राजेश्वर अपार्टमेंट में प्लैट की बुकिंग-बिक्री, रेरा ने पूछा-क्यों न हो एक्शन?

PATNA:  बिहार के बिल्डर लगातार रेरा कानूनों का उल्लंघन कर रहे। मानो उन्हें कानून का कोई डर नहीं हो। पटना के शिबा वेलकम बिल्डर ने रेरा नियमों का खुल्लमखुल्ला उलंघन किया है। शिबा वेलकम बिल्डर द्वारा दानापुर में बनाये जा रहे राजेश्वर अपार्टमेंट को लेकर ग्राहक रविकिशोर एवं अन्य ने रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद रेरा बिहार ने सख्त रूख अपनाया है। 

रेरा ने  23 अगस्त 2021 को कंपनी को आदेश दिया था कि एक सप्ताह के भीतर यानी 31 अगस्त तक रेरा पंजीकरण को लेकर आवेदन दें। अगर ऐसा नहीं किया तो प्रतिदिन 10 हजार रू की दर से जुर्माना लगेगा। इसके बाद भी शिवा वेलकम बिल्डर ने काम में कोई प्रगति नहीं की तो अब एक और सख्त निर्देश रेरा की तरफ से जारी की गई है। रेरा ने 25 जनवरी के अपने आदेश में कहा है कि प्रतिवादी को समझाने का एक अंतिम अवसर दिया जाता है। रेरा ने पूछा है कि यह क्यों नहीं माना जाना चाहिए कि उन्होंने रेरा की धारा-3 का उल्लंघन किया है? रेरा अधिनियम, 2016 के रूप में वे लगातार विज्ञापन कर रहे थे, बिना पंजीकरण के अपार्टमेंट/प्लॉट की मार्केटिंग, बुकिंग, बिक्री कर रहे। क्यों न आपके खिलाफ रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा 59, 2016 के तहत कार्रवाई की जाये। 

रेरा ने कंपनी के निदेशकों को समन जारी करने का आदेश दिया है। कंपनी रद्द करने की परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए और परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए एक निश्चित तारीख देने का आदेश दिया है। अब इस केस की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। 

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