67वीं बीपीएससी परीक्षा परिणाम जारी करने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट में दर्ज सभी याचिकाओं को किया गया खारिज

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने एक निर्णय देते हुए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई 67वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है । हाई कोर्ट ने इस परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने से संबंधित अपील को ख़ारिज कर दिया।
बुधवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने हर्षित शरण एवं 21 अन्य द्वारा दायर अपीलों को ख़ारिज कर दिया।
बता दें कि हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं द्वारा एक रिट याचिका द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में 9 ग़लत प्रश्नों को लेकर सवाल उठाया गया था। इससे पूर्व हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 20 दिसंबर,2022 को इन रिट याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया था।
सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर की।चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने इन अपीलों पर सभी पक्षों को सुनने के इन्हें ख़ारिज करते हुए राहत देने से इंकार कर दिया।अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी 67वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के परिणाम प्रकाशित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया।