बिहार में बालू खनन को लेकर आई बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फ़ैसला

PATNA : सुप्रीम कोर्ट में बिहार में बालू खनन की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने सूबे में 25 दिसंबर तक ही बालू खनन की मंजूरी दी थी। जिसके बाद खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी कार्य विभागों को बालू का भण्डारण कर लेने का निर्देश दिया था। 


अब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अवधि को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सम्बन्धित प्राधिकार को सभी बंदोबस्तधारियों को आवेदन करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में निर्माण कार्य करनेवाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हारा ने बताया की बिहार में इस समय बालू घाटों के बंदोबस्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसमें तीन महीने का समय लग सकता है। 

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक बालू घाटों के बंदोबस्ती की प्रक्रिया नए सिरे से चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार में फ़िलहाल बालू का खनन बंद नहीं होगा।