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पटना हाईकोर्ट में फिर दायर हुई आरक्षण का दायरा बढ़ाने के खिलाफ याचिका, याचिकाकर्ता ने मौलिक अधिकारों का बताया उल्लंघन

पटना हाईकोर्ट में फिर दायर हुई आरक्षण का दायरा बढ़ाने के खिलाफ याचिका, याचिकाकर्ता ने मौलिक अधिकारों का बताया उल्लंघन

PATNA : बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति (बीसी) और अत्यंत पिछड़ी जाति समूहों के लिए कोटा में 65% तक की बढ़ोतरी को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में एक अन्य याचिका दायर की गई है। यह लोकहित याचिका अंजनी कुमारी तिवारी ने दायर की है।


याचिका में इस पर आपत्ति जताई गई है कि जाति आधारी सर्वेक्षण अधूरा एवं पक्षपाती है। याचिका में कहा गया है कि कोटा बढ़ोतरी कानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। 

इसमें शीर्ष अदालत ने तय किया था कि किसी भी हाल में आरक्षण की सीमा पचास प्रतिशत ने नहीं बढ़ाई जा सकती है। इस लोकहित याचिका द्वारा इन संशोधनों पर रोक लगाने की मांग की गयी है। संशोधित अधिनियम राज्य सरकार ने पारित किया है,वह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

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