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पटना साहिब प्रबंधक समिति में जिला जज के नामांकन के विरोध में दायर जनहित याचिका हाईकोर्ट में खारिज

पटना साहिब प्रबंधक समिति में जिला जज के नामांकन के विरोध में दायर जनहित याचिका हाईकोर्ट में खारिज

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने तख्त हरिमंदिर जी, पटना साहेब, के प्रबंधक समिति में जिला जज, पटना द्वारा किए गए नामांकन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन एवं जस्टिस राजीव राय की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई पूरी कर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। 

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि जिला न्यायाधीश, पटना को चुनाव समाप्त होने से पहले तीन नामांकन नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि यह संविधान और उपनियमों के प्रावधानों के विपरीत है। कोर्ट ने पाया कि जिला जज द्वारा किया गया नामांकन उनकी पदेन क्षमता में होता है। संविधान और उपनियमों के तहत नामांकन अध्याय IV के खंड 9 के तहत किया जाता है।

 प्रबंध समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 14 विभिन्न निकायों द्वारा नामित होते हैं। तीन को जिला न्यायाधीश द्वारा नामित किया जा रहा है। तीन सदस्य पटना जिले के स्थानीय सिखों द्वारा चुने जाते हैं और शेष सदस्य को समिति का गठन करने वाले 14 सदस्यों द्वारा चुना जाता है।

 जिला जज की भूमिका एक पदेन होने की क्षमता में ही किया गया है अथवा वह उस भूमिका में किसी भी न्यायिक कार्य का निर्वहन नहीं करते है, यह कहते हुए कोर्ट ने  जनहित याचिका को खारिज कर दिया।


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