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सरकारी स्कूलों में छुट्टी की कटौती पर विवाद...राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान, सरकार से सात दिनों में मांगी रिपोर्ट

सरकारी स्कूलों में छुट्टी की कटौती पर विवाद...राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान, सरकार से सात दिनों में मांगी रिपोर्ट

PATNA: बिहार में सरकारी स्कूलों में छुट्टी की कटौती का विवाद बढ़ते जा रहा है। एक ओर विपक्ष इस मामले में राज्य सरकार पर हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस मामले में संज्ञान ले ली है। आयोग ने सरकार से सात दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगा है। 

दरअसल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की स्थापना मार्च 2007 में संसद के एक अधिनियम (दिसंबर 2005) के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी। आयोग का जनादेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक प्रणालियाँ भारत के संविधान के साथ-साथ बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में प्रतिपादित बाल अधिकारों की दृष्टि के अनुरूप हैं।

वहीं आयोग को बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के संबंध में शिकायत मिली है। शिकायत के अनुसार, विभाग ने हिंदू त्योहारों के अवसर पर छुट्टियों की संख्या कम कर दी है जबकि ईद जैसे अन्य त्योहारों के लिए पर्याप्त छुट्टियां दी जा रही हैं।

इस मामले में संज्ञान लेते हुए आयोग ने राज्य सरकार से कहा कि, इस मामले को देखें और आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुरूप इस मामले में तत्काल कार्रवाई करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को अपने धार्मिक त्योहार मनाने का समान अवसर मिले। कृपया इस पत्र के जारी होने के सात (7) दिनों के भीतर आयोग के साथ की गई कार्रवाई रिपोर्ट साझा करें।

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