LAKHISARAI : बिहार विधानसभा चुनाव की अब रणभेरी बज गयी है. चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है. इसके बाद राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. चुनाव आचार संहिता लागू होते ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के आदेश पर पूर्व से लगे पोस्टर बैनर को हटा दिया गया. लखीसराय जिले के दो विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रथम फेज में 28 अक्टूबर को होगा.
जिसकी अधिसूचना एक अक्टूबर को जारी की जाएगी. इसके मद्देनजर बड़हिया नगर परिषद में शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के आदेश पर चुनाव आचार संहिता को लेकर नगर में जितने बिजली पोल, दीवारों पर लगे बड़े छोटे पोस्टर होडिंग को बीडीओ नीरज कुमार, अंचलाधिकारी राम आगर ठाकुर, थानाध्यक्ष डीके पाण्डेय, ईओ विनय कुमार ने संयुक्त रूप से पुलिस जवानों एवं कर्मियों के साथ मिलकर हटाया.
बताते चलें कि चुनाव आचार संहिता के पूर्व विभिन्न पार्टियों के संभावित एवं निर्दलीय प्रत्याशी ने पोस्टर बैनर से शहर को पाट दिया था. जिसका नामोनिशान स्थानीय प्रशासन ने मिटा दिया.
क्या बोले बीडीओ
बीडीओ नीरज कुमार ने बताया कि जिला निर्वाचन सह जिलाधिकारी के आदेश पर चुनाव आचार संहिता के तहत बड़हिया प्रखंड के नगर एवं नौ पंचायतों में पूर्व लगीं पोस्टर होडिंग को हटाया गया. अगर कोई नया पोस्टर होडिंग लगायेंगे. उनपर चुनाव आचार संहिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पोस्टर होर्डिंग आदेश लेने के बाद किसी मकान पर लगा सकते हैं.
लखीसराय से कमलेश की रिपोर्ट