PATNA: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को डाटा चोरी के एक मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली है. पीके की ओर से दायर जमानत अर्जी को पटना जिला जज की अदालत से सेसन कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है.
पीके पर अब भी गिरफ्तारी की तलवार लटकर रही है क्योंकि पीके को किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक का आदेश नहीं मिला है. बता दें कि शाश्वत गौतम ने पाटलिपुत्र थाना में एक आपराधिक मुकदमा किया था जिसमें डाटा चोरी का आरोप लगाया था.उन्होंने बिहार की बात से मिलता-जुलता बात बिहार की डोमेन नेम बनाकर आइडिया और डाटा चुराने का आरोप लगाया था. इसी सिलसिले में उन्होंने पाटलिपुत्र थाने में एक आपराधिक केस भी दर्ज करवाया था.
जानिए पूरा मामला
बता दें कि प्रशांत किशोर ने 'बात बिहार की' नाम से एक कैंपेन की शुरुआत की है, जिसपर शाश्वत गौतम ने डाटा चोरी करने का आरोप लगाया है और धारा 420 के तहत पटना के पाटलिपुत्र थाने में एफआइआर दर्ज करायी है. जिसके बाद प्रशांत किशोर ने शाश्वत गौतम पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आरोप लगाते हुए जांच एजेंसी से मामले की पूरी जांच करने की बात कही है.