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बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया स्थगित, हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने नियोजन प्रक्रिया पर लगाई रोक

बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया स्थगित, हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने नियोजन प्रक्रिया पर लगाई रोक

PATNA : बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन का मामला लटक गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने नियोजन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग द्वारा इसकी अधिसूचा जारी कर दी गई है। 

शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक के नियोजन में सर्वप्रथम दो वर्षीय डी.एल.एड उर्तीण अभ्यर्थियों का नियोजन और फिर इनके उपलब्ध नहीं होने पर शिक्षा-स्नातक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों का नियोजन की जारी 17-12-2019 के आदेश को तत्काल स्थगित किया जाता है। 

विभाग की ओर से कहा गया है कि पटना हाईकोर्ट द्वारा द्वारा पारित उपरोक्त दोनो आदेश पर सम्मिलित रुप से अनुपालनार्थ विचार करते हुए सभी संबंधित नियोजन इकाईयों एवं नियोजन प्रक्रिया से जुड़े सभी पदाधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि नियोजन संबंधी कार्यवाही की अग्रतर प्रक्रिया को तत्काल स्थगित की जाती है।  

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