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हाईकोर्ट का आदेश, किसी भी हाल में पूर्व IAS रमैय्या को गिरफ्तार कर बुधवार को अदालत में करें पेश

हाईकोर्ट का आदेश, किसी भी हाल में पूर्व IAS रमैय्या को गिरफ्तार कर बुधवार को अदालत में करें पेश

पटना : पटना हाईकोर्ट ने पूर्व IAS अधिकारी और बिहार भूमि न्यायाधिकरण के पूर्व न्यायिक सदस्य केपी रमैय्या को हर हाल में बुधवार को गिरफ्तार कर हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश आईजी मुख्यालय गणेश कुमार को दिया है. 

कोर्ट ने कहा कि अगर रमैय्या को बुधवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि  बिहार में कानून का राज नहीं है. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने दो टूक कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है. हर व्यक्ति को कानून के दायरे में रहकर कोर्ट के निर्देश का पालन करना होगा, चाहे वह व्यक्ति कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो.

इस मामले में रमैय्या के अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने न सिर्फ गैर जमानती वारंट जारी किया बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला चलाने का भी आदेश दिया. 

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