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रवि किशन को मिली राहत, खुद को उनकी बेटी बतानेवाली एक्ट्रैस की डीएनए टेस्ट कराने की मांग को कोर्ट ने किया खारिज

रवि किशन को मिली राहत, खुद को उनकी बेटी बतानेवाली एक्ट्रैस की डीएनए टेस्ट कराने की मांग को कोर्ट ने किया खारिज

LUCKNOW : गोरखपुर से भाजपा की तरफ से दोबारा संसद जाने की तैयारी कर रहे भोजपुरी और हिंदी सिनेमा के सितारे रवि किशन को मुंबई के कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ डीएनए टेस्ट की मांग  को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 25 साल की शिनोवा ने दावा किया था कि रवि किशन उसके बायोलॉजिकल पिता है और वो चाहती हैं कि किशन अपना डीएनए टेस्ट करवाएं, ताकि अगर वो झूठ बोल रही हैं तो ये साबित हो जाए

कोर्ट ने कहा कि रवि किशन और दावा करने वाली महिला शिनोवा कि मां का कोई परिवार संबंध नहीं था, ऐसे में ये कोई मामला नहीं बनता. अभी कोर्ट के पूरे आदेश को जारी नहीं किया गया है. बता दें कि शिनोवा भी एक एक्ट्रेस है. उन्हें फिल्म 'Hiccups and Hookups' में देखा जा चुका है

शिनोवा ने लगाए थे बड़े आरोप

लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिनोवा और उसकी मां अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर ने बड़े दावे किए थे. उन्होंने दावा किया था कि एक्टर और भाजपा प्रत्याशी रवि किशन उनकी बेटी शिनोवा के पिता हैं. इसके बाद शिनोवा ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए एक वीडियो शेयर किया था. वीडियो में उन्होंने दोनों से आग्रह किया था कि वो वक्त निकालकर शिनोवा से मिलें. शिनोवा का कहना था कि वो अपने दावों के पीछे के सबूत भी उनके सामने रख सकती हैं. इसके बाद प्रधानमंत्री उनकी किस्मत का फैसला करें.

रवि किशन को एड्रेस करते हुए शिनोवा ने कहा था, 'अगर ये सच नहीं है तो आप सामने क्यों नहीं आ रहे और कह रहे कि ये झूठ. मैं बस ये मांग कर रही हूं कि आप डीएनए टेस्ट करवाएं. आप चुप हैं और किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं. 

कुछ दिन बाद रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में अपर्णा ठाकुर, उनकी बेटी शिनोवा, पति राजेश सोनी, बेटे सौनक सोनी समाजवादी पार्टी के लीडर विवेक कुमार पांडे और एक खुर्शीद खान नाम के पत्रकार, जो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी. आईपीसी की धारा 120b/ 195/ 386/ 388/ 504 और 506 के तहत यह एफआईआर दर्ज हुई.

महिला ने की थी डीएनए टेस्ट की मांग

प्रीति शुक्ला ने अपनी FIR में महिला और उसकी बेटी पर धमकी देने, झूठे इल्जाम लगाने और जबरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश का आरोप लगाया है. 


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