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Republic TV के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को HC से नहीं मिली राहत, कल होगी सुनवाई

Republic TV के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को HC से नहीं मिली राहत, कल होगी सुनवाई

DESK: आत्महत्या के लिए उकसाने के दो साल पुराने केस में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को शुक्रवार को भी बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की याचिका पर शनिवार को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के वकील को सलाह दी कि वह जमानत याचिका दाखिल करें ताकि चीफ जस्टिस वह केस डिवीजन बेंच को एलॉट कर सकें। 

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के वकील आबाद पोंडा ने कहा कि अलीबाग की अदालत में दिया गया जमानत आवेदन वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा, ' मजिस्ट्रेट ने यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि कब जमानत आवेदन पर सुनवाई होगी और उन्होंने इस पर सुनवाई में भी कठिनाई प्रकट की क्योंकि यह मामला सत्र अदालत के क्षेत्राधिकार में है।' पोंडा ने कहा, 'इसलिए हम यहां उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत का अनुरोध कर रहे हैं।'

आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी पर 2018 में एक अन्वय नाइक और उनकी मां को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। अर्नब गोस्वामी को आर्किटेक्ट एवं इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मुम्बई के लोअर परेल स्थित उनके घर से बुधवार को गिरफ्तार किया गया था और पड़ोसी रायगढ़ जिले के अलीबाग थाने ले जाया गया था। इसके बाद उन्हें अलीबाग की एक अदालत में पेश किया गया था, जिसने उन्हें 18 नवम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 

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