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रेरा ने पटना के इस 'बिल्डर' पर ठोका जुर्माना, दो केस में 1-1 लाख रू Fine देने का आदेश

रेरा ने पटना के इस 'बिल्डर' पर ठोका जुर्माना, दो केस में 1-1 लाख रू Fine देने का आदेश

PATNA: बिहार में बिल्डरों द्वारा ग्राहकों को झांसा देकर फ्लैट की बुकिंग-बिक्री करने की शिकायत लगातार मिलती है। रेरा की तरफ से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। सबसे अधिक फर्जीवाड़ा तो राजधानी पटना में किया जा रहा। कई ऐसे बिल्डर हैं जो रेरा के आदेश की भी अवहेलना कर रहे। एक ऐसे ही बिल्डर के दो केस में रेरा की बेंच ने 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही शिकायतकर्ता को बिल्डर के फ्रॉड के लिए सिविल कोर्ट में भी केस दर्ज करने की सलाह दी है।

रेरा की बेंच ने रामसुयश प्रोजेक्ट एंड मार्केटिंग कंपनी पर सख्त कार्रवाई की है। रेरा के आदेश की अवहेलना पर बेंच ने 1-1 लाख रू का जुर्माना लगाया है। इस कंपनी के मीरा अपार्टमेंट में फ्लैट बुक कराने के नाम पर ग्राहकों से पैसे लिये गए थे। आलोक कुमार सिंह ने फ्लैट की बुकिंग के लिए 20 लाख रू दिये थे। लेकिन  बिल्डर ने समय से फ्लै़ट का निर्माण नहीं करा सका। फ्लैट नहीं मिलने पर ग्राहक ने रेरा का रूख किया। रेरा ने सुनवाई के बाद तल्ख टिप्पणी की है। साथ ही बिल्डर पर एक लाख रू का जुर्माना लगाया है। बिल्डर को आदेश दिया गया है कि ग्राहक के पैसे सूद समेत वापस करें। साथ ही जुर्माने की राशि को 30 दिनों में जमा करें।


वहीं,एक दूसरे ग्राहक की तरफ से भी इसी बिल्डर के मीरा अपार्टमेंट में फ्लैट की बुकिंग की गई थी। संजीव कुमार और मनीष कुमार ने भी रेरा में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के बाद रेरा ने बिल्डर को कई आदेश दिये लेकिन इसने आदेश पर अमल नहीं किया। इसके बाद रेरा की बेंच ने 1 लाख रू का जुर्माना लगाया है। साथ ही तीस दिनों में जुर्माने की रकम को जमा करने को कहा है। साथ ही शिकायतकर्ता से बिल्डर के खिलाफ सिविल कोर्ट में भी अपील करने को कहा है। 

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