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बिल्डर 'लखन होम्स' पर RERA का डंडा, आदेश नहीं मानने पर ठोका जुर्माना, ग्राहक का पैसा सूद समेत लौटाने के आदेश

बिल्डर 'लखन होम्स' पर RERA का डंडा, आदेश नहीं मानने पर ठोका जुर्माना, ग्राहक का पैसा सूद समेत लौटाने के आदेश

PATNA:  बिहार के बिल्डरों पर रेरा की कार्रवाई जारी है। रेरा का अब लखन होम्स पर डंडा चलाया है। कंपनी पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ ग्राहक का पैसा 60 दिनों में सूद समेत वापस करने का आदेश पारित किया है। रेरा के अध्यक्ष नवीन वर्मा ने यह आदेश जारी किया है। 

लखन होम्स की खुली पोल

दरअसल, डॉक्टर अनुप्रेरणा नाम की महिला ने लखन त्यागी अपार्टमेंट में 490 स्क्वायर फीट दुकान की जगह बुक कराई थी. इसके लिए ₹800000 चेक के माध्यम से दिए थे. 14 मार्च 2016 को इस संबंध में एग्रीमेंट हुआ था.ग्राहक का दावा है कि उसने कुल 33 लाख रू बिल्डर को दिये। लेकिन बिल्डर एग्रीमेंट के अनुसार काम नहीं किया। लिहाजा उन्हें सूद समेत कुल राशि लौटाई जाये। सुनवाई के बाद बेंच ने कंपनी को आदेश दिया है की ग्राहक के प्रिंसिपल अमाउंट को सूद समेत वापस करें. रेरा ने तीन सालों तक सूद की राशि जोड़कर 60 दिनों में वापस करने का आर्डर पारित किया है.

कंपनी ने रेरा के आदेश का किया उल्लंघन

इसके पहले बेंच ने कंपनी को निर्देश दिया था कि वार्षिक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एवं लॉस अकाउंट को जमा करें.साथ ही ग्राहक को 10 किस्तों में पैसा वापसी को लेकर कंपनी को एफिडेविट देने को कहा था. इसके साथ ही दूसरे एफिडेविट में पैसे की वापसी तक फ्लैट की बुकिंग नहीं करने को कहा गया था। लेकिन कंपनी ने रे के आदेश नहीं माना .इसके बाद बेंच ने कंपनी पर जुर्माना लगा दिया है। टोकन पेनाल्टी के रूप में 25 हजार रू 1 सप्ताह में जमा करने का आदेश दिया गया है। 

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