'मेट्रो ग्रीन सिटी' पर RERA का डंडा ! निबंधन जांच के आदेश...साथ ही 60 दिनों में ग्राहक का पैसा सूद समेत वापस करने का ऑर्डर

PATNA:  पटना के शिवाला-नौबतपुर इलाके में टाउनशिप बसाने के काम में लगी कंपनी पटना ग्रीन हाउसिंग को रेरा ने बड़ा झटका दिया है. रेरा चेयरमैन के बेंच ने कंपनी के निदेशक को ग्राहक का पैसा सूद समेत साठ दिनों में वापस करने का आदेश दिया है. साथ ही इस कंपनी के प्रोजेक्ट मेट्रो ग्रीन सिटी का निबंधन चेक करने का आदेश दिया है. रेरा बेंच ने कहा कि पटना ग्रीन हाउसिंग के प्रोजेक्ट मेट्रो ग्रीन सिटी ने अगर निबंधन नहीं लिया तो फिर प्लॉट की बिक्री कैसे शुरू कर दिया. निबंधन विंग इसकी जांच करे, अगर निबंधन नहीं है तो स्वतः संज्ञान लेकर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करें. 

मेट्रो ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी

दरअसल, रितेश कुमार नाम के एक ग्राहक ने रेरा में 2022 में कंप्लेन किया था. इन्होंने अक्टूबर 2017 में ही मेट्रो ग्रीन सिटी में प्लॉट की बुकिंग कराया था. प्लॉट की कीमत 7.20 लाख थी. ग्राहक ने 2 लाख रू उस समय दिया था. प्रोजेक्ट के देर होने के बाद ग्राहक ने बुकिंग रद्द करा दिया और पैसे की मांग की. पटना ग्रीन सिटी के निदेशक ने समझौते के बाद पचास हजार रू का चेक दिया. बाकि का 1.50 लाख देने में आनाकानी करने लगे. इसके बाद रेरा बेंच ने 15 जून को आदेश दिया है कि कंपनी ग्राहक का 1.50 लाख रू 60 दिनों सूद समेत वापस करे. साथ ही इस प्रोजेक्ट के निबंधन की जांच अलग से होगी . 


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