PATNA: शीतल इंजीकॉन कंपनी के खिलाफ रेरा ने सख्त आदेश पारित किया है. ग्राहक कुमुद कामिनी द्वारा शीतल इंजीकॉन प्रोजेक्ट में बड़ी राशि देकर बुकिंग की थी. इस केस में रेरा बेंच ने 1.53 करोड़ रू सूद समेत वापस करने के आदेश दिए थे. अब 26 जून 2024 के रेरा के चेयरमैन समेत दो सदस्यों के पूर्ण बेंच ने सख्त आदेश पारित किया है. राशि की वसूली के लिए बेंच ने पटना के कलेक्टर(DM) को जिम्मा देने का आदेश पारित किया है.
रेरा बेंच के अपने आदेश में कहा है कि प्राधिकरण का मानना है कि उक्त शिकायत मामले में आदेश की जानकारी होने के बावजूद, प्रतिवादी(बिल्डर) ने न तो आदेश का अनुपालन किया है और न ही कोई उत्तर दाखिल किया है। इसलिए, समानता और न्याय के लिए, प्राधिकरण उक्त राशि की वसूली के लिए आदेश पारित करने के लिए मजबूर है, क्योंकि प्रतिवादी को मामले को अनिश्चित काल तक लम्बा खींचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इसलिए, प्राधिकरण निर्देश देता है कि बिहार रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 25 और धारा 4/5 के साथ पठित RERA अधिनियम, 2016 की धारा 40 (1) के तहत एक सार्वजनिक मांग वसूली जारी की जाए। बिहार और उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914, और भुगतान किए जाने तक डिफ़ॉल्ट की अवधि के लिए एकल पीठ द्वारा आदेशित ब्याज के साथ उपरोक्त राशि की वसूली के लिए एक प्रति कलेक्टर, पटना को भेजी जाएगी।
RERA/CC/174/2022 में 11.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के लिए वर्तमान निष्पादन मामला दायर किया है, जिसमें प्राधिकरण ने प्रतिवादी कंपनी और उसके निदेशकों को मूल राशि रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता/निष्पादक को तीन साल के लिए लागू भारतीय स्टेट बैंक की निधि-आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) की सीमांत लागत पर ब्याज के साथ-साथ बुकिंग की तारीख से रिफंड की तारीख तक 2% ब्याज के साथ 1.53 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
इधर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने बेंच के समक्ष दोहराया कि यह मामला चलने योग्य नहीं है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि मूल आदेश की कार्यवाही के दौरान ऐसे मुद्दे उठाए जाने थे, क्योंकि प्रतिवादी ने न तो कोई अपील दायर की है और न ही कोई स्थगन आदेश रिकॉर्ड में लाया है। इसलिए, प्राधिकरण के पास इस मामले को पीडीआर के लिए संदर्भित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।