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वकीलों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा संकल्प पारित , राज्य बार कॉउन्सिल ने भेजा जवाब

वकीलों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा संकल्प पारित , राज्य बार कॉउन्सिल ने भेजा जवाब

वकीलों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा पारित संकल्प और  बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के अध्यक्ष समेत बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के सभी सदस्यों को नोटिस जारी कर राज्य में कॉउन्सिल द्वारा सदस्यों के चुनाव कराये जाने संबंधी अधिसूचना को रद्द करने के सम्बन्ध में  जवाब दे दिया गया. बीसीआई के उपाध्यक्ष  और बीसीआई के एलेक्शन ट्रिब्यूनल- 3 को राज्य बार कॉउन्सिल और इसके सदस्यों द्वारा जवाब भेज दिया गया है. बिहार राज्य बार कॉउन्सिल के अध्यक्ष व सदस्यों की ओर से भेजे गए जवाब के प्रारंभ में ही कहा गया है कि तमाम सदस्य एलेक्शन ट्रिब्यूनल और बीसीआई का सम्मान करते हैं.उन्होंने कहा कि  इस संबंध में जो भी आदेश दिया जाएगा, उसका वे पालन करेंगे.

सदस्यों का यह भी कहना था कि दुर्भाग्य से राज्य बार कॉउन्सिल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 सितंबर को पारित आदेश के संबंध में कोई अंदाजा नहीं था. इसमें अर्जी के जरिये राज्यों के बार कॉउन्सिल के अवधि को पांच वर्ष से ज्यादा नहीं करने समेत अन्य अनुरोध किये गए थे. हालांकि, राज्य कॉउन्सिल के तमाम सदस्यों ने इस केस की प्रगति के संबंध में जानकारी नहीं प्राप्त करने को लेकर क्षमा याचना करते हुए खेद जताया है.साथ ही  कहा है कि सदस्यों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के प्रयोजन को निष्फल करने का कोई इरादा नहीं था.

किन्तु, कुछ सदस्यों को एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 8 के तहत राज्य बार कॉउन्सिल के भंग किये जाने और राज्य में कॉउन्सिल के चुनाव नहीं कराए जाने की स्थिति में विशेष कमेटी का गठन किये जाने की आशंका थी. बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा व अन्य सदस्य इस बैठक में उपस्थित थे.

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