शराबबंदी कानून में जब्त स्कॉर्पियो को उसके मालिक को वापस लौटाएं और दें एक लाख जुुर्माना, हाईकोर्ट ने दिया फैसला

शराबबंदी कानून में जब्त स्कॉर्पियो को उसके मालिक को वापस लौट

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने गैरकानूनी रूप से स्कॉर्पियो गाड़ी को शराबबंदी कानून के तहत ज़ब्त करने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के दोषी अधिकारियों पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। जस्टिस पी बी बजनथ्री  की खंडपीठ ने हीरा कुमार दास की याचिका पर सुनवाई की।  कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोषी अधिकारियों को ये राशि आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को देनी होगी । 

 कोर्ट ने दिनांक 21 फरवरी, 2024 को यह जानना चाहा था कि क्या गाड़ी को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है या नहीं । राज्य सरकार द्वारा यह बताया गया कि ऐसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। 

कोर्ट  ने राज्य सरकार की कार्रवाई को त्रुटिपूर्ण पाते हुए दो सप्ताह के भीतर गाड़ी को उसके मालिक की उचित पहचान कर सुपुर्द करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को इस तरह के मनमाने निर्णय करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाही करने व वसूली करने की छुट दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामलें को निष्पादित कर दिया।