राजद की नीतीश से मांग- बिहार में सीबीआई और ईडी की एंट्री हो बैन... क्या कहता है नियम, यह संभव है

राजद की नीतीश से मांग- बिहार में सीबीआई और ईडी की एंट्री हो बैन... क्या कहता है नियम, यह संभव है

पटना. रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले का आरोप झेल रहे राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य पारिवारिक और सगे-सम्बन्धियों की मुश्किलें लगातार बढती जा रही हैं. पिछले सप्ताह सीबीआई और ईडी की हुई कार्रवाई से लालू परिवार परेशान है. इस बीच अब राजद नेताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राज्य में सीबीआई और ईडी को कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार से आदेश लेने की मांग की है. राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मंगलवार को कहा कि बिहार में सीबीआई और ईडी का दुरूपयोग किया जा रहा है. बिहार में सीबीआई और ईडी को कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार से आदेश लेना चाहिए. उन्होंने सीएम नीतीश से यह मांग की. 

भाई वीरेंद्र की यह मांग क्या नीतीश कुमार मान सकते हैं? क्या राज्य सरकारों के पास यह अधिकार है कि वह सीबीआई और ईडी को कार्रवाई से रोक सकती है? विधि जानकारों की मानें तो नीतीश कुमार के लिए यह इतना आसान नहीं है. दरअसल नियमों के तहत सीबीआई को कुछ मामलों में एक हद तक रोका जा सकता है लेकिन ईडी को कार्रवाई से रोकना संभव नहीं है. 

दरअसल, सीबीआइ का संचालन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (डीएसपीई) एक्ट-1946 के तहत होता है. सीबीआई किसी मामले में तभी जांच करते है जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार से आदेश मिलता है. अगर मामला किसी राज्य का हो तो सीबीआई को अपनी कार्रवाई या फिर जांच आरंभ करने के लिए अनिवार्य रूप से राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है. वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जांच का आदेश देता है तो सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती.

हालांकि हाल के कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों ने सीबीआई की एंट्री बैन कर दी है इनमें पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड और मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं. इन राज्यों में सीबीआई को जांच करने के लिए पहले राज्य की सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है. यह डीएसपीई एक्ट-1946 के सेक्शन 6 के तहत किया जाता है. लेकिन राज्य सरकार कभी भी जांच कार्रवाई को हमेशा के लिए रोक नहीं सकती है. उसे एक निश्चित अवधि में अनुमति देनी पडती है. 

वहीं NCB, NIA या ED को जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. वह देश के किसी भी राज्य में जाकर जांच कर सकती है. एनसीबी देश में ड्रग्स से जुड़े मामलों की जांच करती है जबकि एनआईए आतंक से जुड़े मामलों में कार्रवाई करती है. वहीं ईडी की जांच आर्थिक अपराध और अनियमितता में होती है. ऐसे में राजद की बिहार में सीबीआई और ईडी को नहीं प्रवेश करने देने की नीतीश कुमार से मांग को लागू करना हमेशा के लिए संभव नहीं है. 


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