DESK.राहुल गाँधी से जुड़े मानहानि के एक मामले में अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक नेता पर जुर्माना लगाया है. राहुल गांधी ने 2014 में अपने एक भाषण में महात्मा गांधी की मृत्यु के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद भिवंडी अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. अदालत ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे. इसी मामले में अदालत ने संघ के नेता राजेश कुंटे को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 1000 रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया.
दरअसल अदालत ने दिल्ली से एक और नोटरी गवाह पेश करने के लिए शिकायतकर्ता के अनुरोध को खारिज करने के बाद इसी साल मार्च में सुनवाई स्थगित कर दी थी. कुंटे द्वारा कांग्रेस नेता के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर शुरू होनी थी. हालांकि, गुरुवार को इसे दूसरी बार स्थगित कर दिया गया और अदालत ने शिकायतकर्ता से जुर्माना भरने को कहा.
बचाव पक्ष के वकील नारायण अय्यर ने कहा कि शिकायतकर्ता ने गुरुवार को फिर से स्थगन का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने आवेदन को खारिज कर दिया. साथ ही राहुल गांधी को 1,000 का भुगतान करने के लिए कहा गया. उन्हें 10 मई को सुनवाई की अगली तारीख पर सबूत और गवाह पेश करने का भी आदेश दिया.