लालू यादव के साले साधु यादव को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, गोली चलाकर दहशत फैलाने, रंगदारी न देने पर मारपीट करने के 23 वर्ष पुराने मामले में सरेंडर करने का उच्च न्यायालय ने दिया आदेश

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पटना- राजद सुप्रीमो लालू यादव के साले और  पूर्व विधायक साधु यादव को 23 वर्ष पुराने मामले में अब सरेंडर करना होगा।जस्टिस संदीप कुमार की खंडपीठ ने साधु की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया ।गौरतलब है कि पटना के एमपीएमएलए कोर्ट ने वर्ष 2001 के मामले में उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई थी।

वर्ष जनवरी,2001 में साधु यादव पर संयुक्त  परिवहन कार्यालय में अधिकरियों के साथ गोली चलाकर दहशत फैलाने, रंगदारी न देने पर मारपीट करने, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में पटना के एमपी/एमएलए कोर्ट ने साधु यादव को दोषी पाते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।साधु यादव ने एमपी/ एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अपील याचिका दायर की गई । 

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लम्बी सुनवाई के बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए उनकी अपील याचिका भी ख़ारिज कर दी थी।जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा ख़टखटाया । अब इस मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया है । इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी ।

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