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सासाराम कोर्ट ने एसपी के वेतन से हर्जाने की कटौती का दिया आदेश, जानिये क्या है पूरा मामला

सासाराम कोर्ट ने एसपी के वेतन से हर्जाने की कटौती का दिया आदेश, जानिये क्या है पूरा मामला

SASARAM : जिला व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने बुधवार को एसपी के वेतन से हर्जाना की राशि काटकर जमा कराने आदेश ट्रेजरी ऑफिसर को दिया है। 33 साल पुराने एक मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व के आदेश पुलिस अधीक्षक रोहतास के वेतन से हर्जाने की राशि काटकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का आदेश ट्रेजरी ऑफिसर रोहतास को जारी किया गया है। 

बताते चलें कि उक्त मामला शिवसागर थाना कांड संख्या 92/ 1990 से जुड़ा था। जिसका ट्रायल पत्र वाद संख्या 663/ 1992 में चल रहा है। बल्वा एवं हत्या से जुड़े उक्त मामले में कोर्ट में मामले के एक अभियुक्त शेख इकबाल हुसैन की मृत्यु प्रतिवेदन रिपोर्ट की मांग लंबे समय से की जा रही थी। जिसके संबंध में कोर्ट द्वारा दर्जनों न्यायिक आदेश जारी किए गए थे। 

आदेशों के जारी होने के बावजूद भी थानाध्यक्ष एवं एसपी द्वारा इस मामले में लापरवाही बढ़ती जा रही थी। जिसको लेकर पूर्व में 21 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने एसपी रोहतास के खिलाफ स्थगन हर्जाना के रूप में 50000 हर्जाना लगाया था। जिसके बाद दोबारा उनकी लापरवाही को देखते हुए 13 जनवरी 2023 को पुनः उनके खिलाफ 10000 स्थगन हर्जाना लगाया गया था। जिसके बावजूद भी आज तक उन्होंने हर्जाने की राशि जमा नहीं कराई थी।

अब कोर्ट में ट्रेजरी ऑफिसर रोहतास को उक्त दोनों हर्जाने की राशियां 7 दिनों के अंदर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराने एवं संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का आदेश जारी किया है।

सासाराम से रंजन की रिपोर्ट

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