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सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश- रेप पीड़िता की पहचान ना हो उजागर, हर जिले में बने वन स्टॉप सेंटर

सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश- रेप पीड़िता की पहचान ना हो उजागर, हर जिले में बने वन स्टॉप सेंटर

NEW DELHI : रेप पीड़िताओं की पहचान सार्वजनिक करने और उनके साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िताओं को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, यह बहुत दुखद है। कोर्ट ने केंद्र और संघ शासित प्रदेशों को भी प्रत्येक जिले में एक वन स्टॉप सेंटर बनाने का निर्देश दिया।

किसी भी सूरत में पीड़िता का नाम न हो उजागर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुष्कोर्म के मामलों में जांच एजेंसी, पुलिस या मीडिया हाउसों द्वारा किसी भी सूरत में पीड़िता का नाम उजागर नहीं होना चाहिए, चाहे उसकी मौत ही क्योंे न हो गई हो। इसके साथ ही उच्चसतम न्याीयालय ने दुष्कार्म पीड़ियों से भेदभाव को लेकर भी चिंता जाहिर की।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को रेप पीड़िताओं के कल्याण और पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक जिले में रेप पीड़िताओं के लिए एक वन स्टॉप सेंटर बनना चाहिए। यहां रेप से संबंधित मुद्दों का समाधान होना चाहिए और पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

मानसिकता में भी बदलाव जरुरी

सुप्रीम कोर्ट ने समाज की मानसिकता में भी बदलाव की बात कही। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि समाज में रेप पीड़िताओं के साथ आरोपी की तरह व्यवहार किया जाता है। उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इस मानसिकता में बदलाव होना ही चाहिए।


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