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भागलपुर में दूसरे चरण में वोटिंग : आचार संहिता का पालन करना सभी को अनिवार्य, शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार : जिलाधिकारी

भागलपुर में दूसरे चरण में वोटिंग : आचार संहिता का पालन करना सभी को अनिवार्य, शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार : जिलाधिकारी

BHAGALPUR :- आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरे देश में आज से आचार संहिता लागू हो गया है, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला उन्होंने कहा कि आगामी  लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हम लोग कटिबंध हैं और विभाग के सभी पदाधिकारी को भी इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 

जिले में धारा 144 लागू

बता दें कि भागलपुर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है। इसको लेकर 144 धारा लागू हो गई है अब किसी भी जगह पर पांच लोगों से अधिक लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो उसके लिए लिखित आदेश लेना होगा, साथ ही किसी भी वाहन में अगर राजनीतिक दल के पोस्टर सटे होते हैं तो उसके लिए भी आदेश लेना होगा।

 साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक सभा करने से पहले आदेश ले और एक जगह दो राजनीतिक दल इकट्ठा ना हो ना ही कोई आम सभा करें वहीं उन्होंने कड़े शब्दों में यह भी निर्देश देते हुए बताया कि किसी भी हालत में धर्म जाति मजहब के आड़ में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर में राजनीतिक सभा नहीं होगी।

 शहर के सरकारी जगह पर राजनीतिक दल के होर्डिंग को भी हटा दिया गया है उन्होंने कहा अगर किसी निजी घरों में भी राजनीतिक पोस्टर लगते हैं तो उसके लिए मकान मालिक से उनके जमीन का कागज जमा करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा अगर हवाई सेवा से राजनीतिक दल के नेता सभा को संबोधित करने आते हैं, उसके लिए लिखित आदेश लेना अनिवार्य है।

 144 धारा के तहत और आचार संहिता के तहत सभी नियमों का पालन करने के लिए जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों व आम जनों को प्रेस वार्ता के माध्यम से संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के अलावे कई वरीय पुलिस पदाधिकारी डीडीसी दर्जनों कर्मी मौजूद थे।

REPORT - ANJANEE KUMAR KASHYAP

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