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बिहार विधान सभा परिसर के आसपास 28 नवंबर तक धारा 144 लागू, धरना प्रदर्शन और जुलूस पर लगा प्रतिबंध

बिहार विधान सभा परिसर के आसपास 28 नवंबर तक धारा 144 लागू, धरना प्रदर्शन और जुलूस पर लगा प्रतिबंध

PATNA : बिहारविधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत कल शुक्रवार 22 से शुरु होने जा रहा है। 28 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये है। विधानसभा के आसपास विशेष चौकसी बरती जा रही है। वहीं विधानसभा के आसपास प्रदर्शन, जुलूस, धरना आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं परिसर के आसपास धारा-144 लागू कर दी गई है।

बुधवार को डीएम कुमार रवि और एसएसपी गरिमा मलिक ने विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा अधिकारियों को कई निर्देश दिये। डीएम ने विधानसभा परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी हालत में बगैर पास के कोई भी अंदर नहीं आ पाए। यदि कोई बगैर पास के पकड़ा जाता है तो उसकी जवाबदेही संबंधित मजिस्ट्रेट की होगी। 

डीएम ने मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि विधानमंडल की समाप्ति होने के बाद ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल छोड़ें।

विधानमंडल के मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी, विधानमंडल के सुरक्षाकर्मी की जिम्मेदारी होगी कि सदस्यों की कार में सिर्फ पास होल्डर ही बैठे रहें। जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने दें।

सदस्यों को पहचानने और आगंतुकों की चेकिंग करने की जिम्मेदारी विधानमंडल परिसर के सुरक्षा प्रभारी को दिया गया है। गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जहां चिकित्सकीय टीम भी रहेगी।

वहीं गर्दनीबाग और सचिवालय थानाध्यक्ष को सत्र की अवधि में वे अपने-अपने थाना क्षेत्रों में विशेष चौकसी रखनें के निर्देश दिए गये है।

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