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मुश्किल में सीमा हैदर और सचिन की शादी ! नोएडा कोर्ट ने किया तलब, पाकिस्तानी पति से होगा आमना-सामना

मुश्किल में सीमा हैदर और सचिन की शादी ! नोएडा कोर्ट ने किया तलब, पाकिस्तानी पति से होगा आमना-सामना

DESK: सीमा हैदर और उनके पति सचिन मीणा की शादी मुश्किल में पड़ सकती है। सचिन और सीमा सहित दोनों की शादी कराने वाले वकील और पंडित को कोर्ट ने तलब किया है। दरअसल, सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर द्वारा दायर एक याचिका के संबंध में नोएडा की एक अदालत ने तलब किया है। गुलाम ने सीमा और सचिन की शादी को चुनौती देते हुए फैमिली कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका स्‍वीकार करते हुए शादी कराने वाले वकील एपी सिंह, पंडित और बरातियों को नोटिस भेजा है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी। 

मालूम हो कि, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा निवासी अपने प्रेमी सचिन मीना से शादी करने के लिए अवैध रूप से भारत में घुस आई थी। वह अपने पहले पति गुलाम हैदर से शादी के बावजूद पिछले साल देश में आई थीं। सीमा हैदर और मीना के बीच ऑनलाइन गेम पबजी को लेकर दोस्ती हुई और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पिछले साल नेपाल में शादी कर ली है। वहीं कराची में रहने वाले गुलाम हैदर ने एक भारतीय वकील के माध्यम से नोएडा की एक पारिवारिक अदालत में एक याचिका दायर की थी, जहां वह मीना के साथ अपनी पत्नी की शादी की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। गुलाम ने अपनी याचिका में अपने बच्चों के धर्म परिवर्तन को भी चुनौती दी है।

इस मामले में गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने कहा कि मीणा के साथ उनकी शादी वैध नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने पहले पति को तलाक नहीं दिया था। मोमिक मलिक ने बताया कि ग्रेटर नोएडा की फैमिली कोर्ट ने शादी कराने वाले पंडित को समन जारी किया है। इस मामले में गवाही देने के लिए गुलाम हैदर भी जल्‍द भारत आ सकता है। उसके पास पुख्‍ता सबूत हैं जिसे वे कोर्ट में पेश करेगा।

वकील ने सवाल उठाया कि कागजों में आज भी सीमा गुलाम हैदर की पत्‍नी है तो किस आधार पर सीमा सचिन की पत्‍नी हो गईं। इसलिए याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वकील और पंडित समेत सभी बरातियों को हाजिर होने का नोटिस जारी किया है। गौरतलब हो कि, सीमा हैदर और सचिन मीणा को वैध दस्तावेजों के बिना अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में पिछले साल 3 जुलाई को नोएडा पुलिस ने विदेशी अधिनियम की धारा 14 और आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत गिरफ्तार किया था। बाद में दोनों को 7 जुलाई को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मीना के पिता को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया।

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