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आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक दोषी करार, पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास प्रभारी को किया तलब

आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक दोषी करार, पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास प्रभारी को किया तलब

DESK. आतंकी मामलों में अलगाववादी नेता यासीन मलिक दोषी करार दिया गया है. दिल्ली की अदालत ने आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में आरोप स्वीकार करने के बाद कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी करार दिया. मलिक ने हाल ही में, 2017 में कश्मीर घाटी में अशांति पैदा करने वाले कथित आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में दिल्ली की एक अदालत के समक्ष, कड़े गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था.

पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास प्रभारी को यहां विदेश मंत्रालय में तलब कर उन्हें आपत्ति संबंधी एक दस्तावेज (डिमार्शे) सौंपा है, जिसमें कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए जाने की कड़ी निंदा की गई है. 

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर रात एक बयान में कहा कि कश्मीरी हुर्रियत नेता मलिक फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है। बयान में कहा गया 'भारतीय दूतावास को पाकिस्तान की गंभीर चिंता से अवगत कराया गया कि भारत सरकार ने कश्मीरी नेतृत्व की आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें (मलिक को) फर्जी मामलों में फंसाया है. इसमें कहा गया है कि भारतीय पक्ष को 2019 से अमानवीय परिस्थितियों में तिहाड़ जेल में मलिक के बंद होने पर पाकिस्तान की चिंता से भी अवगत कराया गया.

विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान ने भारत सरकार से मलिक को सभी निराधार आरोपों से बरी करने और जेल से तत्काल रिहा करने का मांग की ताकि वह अपने परिवार से मिल सकें तथा अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सामान्य जीवन जी सकें. 


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