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सरकार बताए क्या वो न्यायपालिका से ऊपर है, बहाली की प्रक्रिया कब होगी पूरी ? बढ़ी अभ्यर्थियों में चिंता...

सरकार बताए क्या वो न्यायपालिका से ऊपर है, बहाली की प्रक्रिया कब होगी पूरी ? बढ़ी अभ्यर्थियों में चिंता...

पटना... बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कब होगी पूरी, क्या न्यायपालिका से सरकार ऊपर है? अब ये सवाल उठना लाजमी हो गया है। कोर्ट के आदेश के बाजजूद नियोजन इकाई की ओर से तय अवधि में कार्य पूरा न करना और बयान जारी करने के बाद भी काउंसेलिंग की तिथि तय न करना क्या दर्शाता है? सरकार की मंशा धीरे-धीरे अब साफ होती जा रही है और अभ्यर्थियों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। सवाल तो कई उठते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि वो यही कि बिहार सरकार अभी बहाली करने के मूड में ही नजर नहीं आ रही है। तो क्या, ऐसे में अभ्यर्थियों को बिना आंदोलन के कुछ नहीं मिलने वाला है? क्या बिना दोष के ही पुलिस की बर्बरता को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा? जैसे मधुबनी जिले में करना पड़ा है। हद है सरकार!

सूत्राें की मानें तो मंगलवार काे सचिवालय में अभ्यर्थियों की एक टीम प्रधान सचिव और प्राथमिक निदेशक से मिला और बातचीत के दौरान ये स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक दबाव के कारण काउंसेलिंग की तिथि जारी नहीं हो रही है। सही मायनों में बिहार सरकार का ये रवैया हास्यास्पद है। लगभग दो वर्षाें से बहाली की प्रक्रिया पूरी न करना अपने आप में चिंताजनक और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली के ऊपर प्रश्नचिह्न लगाता है। दो वर्षों के अंतराल में बिहार सरकार पहले कोर्ट में केस चलने का हवाला देती रही तो इस बात काे समझा जा सकता है, लेकिन अब जब पूरी तरह से रास्ता साफ हो गया है, उसके बाद  भी राज्य सरकार कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखा रही है। 

बता दें कि बिहार में करीब 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी बिहार सरकार को करनी है। गत वर्ष 15 दिसंबर 2020 को पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि 23 नवंबर 2019 से पूर्व सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं और जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें। 

गौरतलब है कि न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसपर 15 दिसंबर 2020 को कोर्ट ने फैसला सुनाया था। एकलपीठ के इस आदेश के साथ ही उक्त बहाली मामले में होने वाली नियुक्ति पर लगी रोक भी खुद ब खुद खत्म हो गई। 

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही नियोजन इकाईयों को नियुक्ति पत्र बांटने समेत सभी प्रक्रिया पूरी करने का शिड्यूल जारी तो किया गया, लेकिन ये कहा गया कि काउंसेलिंग की डेट बाद में जारी की जाएगी


पटना से मदन कुमार की रिपोर्ट

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